एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI): एलिजिबिलिटी, प्रीमियम, और लाभ की पूरी जानकारी हिंदी में
EPF EDLI benefit free life insurance from EPFO
एम्प्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस Employee Deposit Linked Insurance (EDLI) एक महत्वपूर्ण जीवन बीमा योजना है, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत कर्मचारी को मिलती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, यदि कर्मचारी की अकास्मिक मृत्यु हो जाती है तो। इसे 1976 में शुरू किया गया था और समय-समय पर इसमें कई सुधार किए गए हैं, ताकि अधिकतम कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। यह योजना हर उस कर्मचारी के लिए लागू होती है, जो कर्मचारी EPF में योगदान करता है। दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं।
Eligibility (योग्यता)
EDLI योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का EPF खाते का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके तहत कोई भी कर्मचारी जो निजी या सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत है, और जिसका नियोक्ता EPF में योगदान करता है, EDLI का पात्र है। इस योजना का लाभ तभी मिलता है जब कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, चाहे वह किसी भी कारण से हो — बीमार होने पर, दुर्घटना में या अन्य किसी भी परिस्थिति में।
प्रीमियम का भुगतान
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कर्मचारी को इसका कोई भी प्रीमियम खुद से नहीं देना होता है। EDLI का पूरा प्रीमियम नियोक्ता द्वारा जमा किया जाता है। नियोक्ता हर महीने कर्मचारी के वेतन का 0.5% इस योजना के तहत योगदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 10,000 रुपये है, तो नियोक्ता 50 रुपये प्रति माह इस बीमा योजना के लिए जमा करेगा। और कर्मचारी को EDLI का लाभ मिलेगा ।
योजना के लाभ
EDLI योजना के तहत, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामांकित (Nominee) व्यक्ति को बीमा राशि दी जाती है। वर्तमान में, EDLI योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि 7 लाख रुपये तक हो सकती है। यह राशि कर्मचारी के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50% अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है।
अगर कर्मचारी की सेवा अवधि 12 महीने से कम है, तो उसके परिवार को सीमित लाभ मिलता है। हालांकि, यदि कर्मचारी की सेवा अवधि 12 महीने से अधिक है, तो उसके परिवार को पूरा लाभ मिलता है।
क्लेम प्रक्रिया
EDLI के तहत बीमा राशि प्राप्त करने के लिए नामांकित व्यक्ति या परिवार को क्लेम करना होता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकती है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत, नामांकित व्यक्ति को EPF पोर्टल पर लॉगिन करना होता है और आवश्यक दस्तावेज जैसे कि मृत्यु प्रमाणपत्र, बैंक डिटेल्स, और पहचान पत्र अपलोड करना होता है।
अगर ऑनलाइन क्लेम नहीं किया जा रहा है, तो कंपोज़िट डेथ क्लेम फॉर्म भरकर संबंधित नियोक्ता के हस्ताक्षर के साथ स्थानीय PF कार्यालय में जमा किया जा सकता है। क्लेम प्रोसेसिंग में लगभग 30 दिन का समय लगता है और अगर इसमें कोई देरी होती है तो EPF संगठन को देरी के लिए 12% वार्षिक ब्याज देना होता है।
महत्वपूर्ण बातें
1. नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य:
कर्मचारी को अपने EPF खाते में नामांकन अवश्य करना चाहिए, ताकि उसके परिवार को क्लेम करने में कोई दिक्कत न हो। नॉमिनेशन नहीं होने पर क्लेम की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है।
2. डेथ इन सर्विस:
यदि कर्मचारी की मृत्यु कार्य के दौरान होती है, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नियोक्ता उसे "डेथ इन सर्विस" की श्रेणी में दर्ज करे। इससे क्लेम प्रक्रिया आसान हो जाती है।
3. सतर्कता और जानकारी:
कर्मचारियों को अपने बीमा और EPF संबंधित जानकारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करनी चाहिए, ताकि किसी आकस्मिक घटना के बाद परिवार को वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिल सके। और उन्हें किसी प्रकार से क्लेम प्रोसेस करने में असुविधा का सामना न करना पड़े।
निष्कर्ष
एम्प्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) एक महत्वपूर्ण योजना है, जो कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके। इस योजना का प्रीमियम नियोक्ता द्वारा भरा जाता है और कर्मचारी को इसका कोई खर्च नहीं उठाना पड़ता। EDLI योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को समय पर नॉमिनेशन फाइल करना और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है, ताकि क्लेम प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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